
सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेप-4 (GRAP-4) के बारे में दिल्ली में क्या कहा, यह विशेष रूप से वायु प्रदूषण और उसके नियंत्रण से संबंधित था। GRAP (Graded Response Action Plan) एक आपातकालीन योजना है, जिसे वायु गुणवत्ता के विभिन्न स्तरों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP-4 के तहत सख्त कदम उठाने की बात की थी।
GRAP-4 एक उच्च स्तर की आपातकालीन योजना है, जिसे तब लागू किया जाता है जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत खराब (400 से अधिक) होता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ग्रेप-4 के तहत सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कार्यों को रोकना, ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, और उद्योगों में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाना।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अधिकारियों को अधिक प्रभावी कदम उठाने होंगे, ताकि प्रदूषण की स्थिति में सुधार हो सके और नागरिकों के स्वास्थ्य पर कम से कम प्रभाव पड़े।
यह आदेश वायु गुणवत्ता में सुधार और दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराने के उद्देश्य से था।
सुप्रीम कोर्ट बोला-दिल्ली में 2 दिसंबर तक लागू रहेगा GRAP-4:स्कूलों को छूट रहेगी; प्रतिबंध लागू करवाने से चूके अधिकारियों पर कार्रवाई तेजी से होनई दिल्ली21 घंटे पहले दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सभी GRAP-IV उपाय 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
हालांकि स्कूलों के लिए बनाए गए नियमों में छूट दी जा सकती है जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा – कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी प्रतिबंधों का पालन करवाने में फेल रहे हैं। इसमें गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी निर्देश दिया कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि वे किसानों को सैटेलाइट डिटेक्शन से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की सलाह न दें।

25 नवंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था- प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रैप-4 लागू रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा था कि दो दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे।
मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने से न्याय की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। हमें समस्या का परमानेंट हल निकालना होगा।
सुप्रीम कोर्ट बोला-दिल्ली में 2 दिसंबर तक लागू रहेगा GRAP-4:स्कूलों को छूट रहेगी; प्रतिबंध लागू करवाने से चूके अधिकारियों पर कार्रवाई तेजी से हो
नई दिल्ली21 घंटे पहले
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में सभी GRAP-IV उपाय 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे। हालांकि स्कूलों के लिए बनाए गए नियमों में छूट दी जा सकती है।
जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा – कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी प्रतिबंधों का पालन करवाने में फेल रहे हैं। इसमें गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी निर्देश दिया कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि वे किसानों को सैटेलाइट डिटेक्शन से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की सलाह न दें।
25 नवंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था- प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रैप-4 लागू रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा था कि दो दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे।
मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल को बेहतर बनाने से न्याय की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। हमें समस्या का परमानेंट हल निकालना होगा।

पिछली सुनवाई और कोर्ट के बयान…
4 नवंबर: कुछ ऐसा करना होगा जिससे अगले साल भी पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश का उल्लंघन न हो बेंच ने कहा कि हमें कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे, जिससे अगले साल दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के आदेशों का उल्लंघन न हो। बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि बैन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कैंपस सील करने जैसी सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
AQI 400 के पार पहुंचने पर GRAP लगाया जाता है हवा के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है। हर स्तर के लिए पैमाने और उपाय तय हैं। इसे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) कहते हैं। इसकी 4 कैटेगरी के तहत सरकार पाबंदियां लगाती है और प्रदूषण कम करने के उपाय जारी करती है।
11 नवंबर: कोई धर्म प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधि का समर्थक नहीं, स्वच्छ हवा मौलिक अधिकार दीवाली के दौरान पटाखों पर बैन के आदेश के उल्लंघन पर कहा था कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। दिल्ली सरकार दो हफ्तों में यह तय करे कि पटाखा बैन को पूरे साल के लिए बढ़ाया जाए या नहीं। कोर्ट ने कहा- स्वच्छ वातावरण में रहना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है।
14 नवंबर : खतरनाक हालत में पहुंचने से पहले एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए बेंच ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) से पूछा था कि एयर क्वालिटी के सीवियर कैटेगरी में पहुंचने से पहले एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए गए। दरअसल एमिकस क्यूरी ने कहा था- CAQM को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने AQI को खराब होने देने से पहले GRAP-3 को क्यों नहीं लागू किया।
22 नवंबर: सरकार ने ट्रकों की एंट्री बैन पर कुछ नहीं किया कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली सरकार की कोशिशों से हम संतुष्ट नहीं हैं। सरकार ने ट्रकों की एंट्री रोकने के लिए भी कुछ नहीं किया है। अदालत ने आगे कहा, ‘113 एंट्री पॉइंट पर सिर्फ 13 CCTV क्यों हैं। केंद्र इन सभी एंट्री पॉइंट्स पर पुलिस तैनात करे। एक लीगल टीम बनाई जाए जो यह देखे कि क्या वाकई में वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है या नहीं। इसके लिए हम बार एसोसिएशन के युवा वकीलों को तैनात करेंगे।
18 नवंबर: 12वीं तक के क्लासेस ऑनलाइन करें सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 10वीं तक के स्कूलों को ऑनलाइन कर दिए हैं। 11वीं और 12वीं के बच्चों के फेफड़े अलग है क्या। इसके बेंच ने दिल्ली-NCR रीजन में सरकारों को निर्देश दिया था कि AQI का स्तर नीचे लाने के लिए GRAP स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए।
25 नवंबर: कमीशन बताए कि स्कूल कैसे खुलें अगले दो दिनों में AQI का स्तर फिर देखेंगे, अगर कुछ सुधार होता है तो ग्रैप IV के क्लॉज 5 और 8 को हटाने पर विचार कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ग्रैप IV के मानदंडों में छूट की आवश्यकता है। जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि AQI में लगातार गिरावट हो रही है। हम ग्रैप 3 या ग्रैप 2 में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली में 113 एंट्री पॉइंट पर चेकिंग का क्या स्टेटस है।
ग्रेप के स्टेज
स्टेज I ‘खराब’ (AQI 201-300)
स्टेज II ‘बहुत खराब’ (AQI 301-400)
स्टेज III’गंभीर’ (AQI 401-450)
स्टेज IV ‘गंभीर प्लस’ (AQI >450)
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पूर्व CJI ने वायु प्रदूषण के चलते मॉर्निंग वॉक बंद की; कहा था- खराब हवा में सांस लेने डॉक्टर ने मना किया
पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके डॉक्टर ने उन्हें सुबह की सैर पर जाने को मना किया है, क्योंकि खराब हवा के चलते सांस संबं